राजस्थान राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि आपातकाल के दौरान जेल में बंद किये गये कैदियों को ‘लोकतंत्र सेनानी’ का दर्जा दिया जायेगा.
राज्य के मंत्रिपरिषद ने राजस्थान के एमआईएसए और डीआईआर बंदी पेंशन नियम 2008 को 12 दिसंबर, 2017 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, 2008 के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया.
मुख्य बिंदु
• अब तक जिन लोगों को मीसा और डीआईआर के तहत जेलों में बंद किया गया था उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा मासिक 12,000 रुपये पेंशन तथा 1200 रुपये भत्ता दिया जाता था.
• राजस्थान में इस प्रकार के कुल लोगों की संख्या 1050 है.
• मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद देश की किसी भी जेल में बंद किए गये राजस्थानी व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
• इन लोगों को पेंशन सेवा की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित जेल अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.
• केवल एक स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा.
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया जायेगा कि वे इन लोकतंत्र सेनानियों को जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित करें.
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