पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीट्स) को ऋण प्रतिभूतियां जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है. इसके माध्यम से रीट्स और इनविट्स पूंजी जुटासकेंगी.
उद्देश्य-
देश की अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने हेतु सेबी बोर्ड की बैठक में इनविट्स एवं रीट्स के प्रारूप में कई अन्य ढील भी दी गई. सेबी ने 2014 में रीट्स और इनविट्स के नियमों को अधिसूचित किया.
इनविट्स और रीट्स-
इनविट्स और रीट्स निवेश साधन है जिनके माध्यम से आय अर्जित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश का मौका मिलता है. ऋण प्रतिभूति वाले रीट्स एवं इनविट्स में निवेशकों को तय रिटर्न की पेशकश की जा सकती है.
सेबी ने रीट्स के लिए रणनीतिक निवेशक की अवधारणा का भी विस्तार किया है. इनविट्स के लिए ही इसकी अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत घरेलू बाजार में दो इनविट्स जारी किए गए हैं.
रीट्स को होल्डिंग कंपनी या विशेष उद्देश्य वाली कंपनी (एसपीवी) को कर्ज देने की भी अनुमति दी गई है.
अन्य कार्यवाई-
सेबी ने 331 संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी बोर्ड को जानकारी दी.
अब तक सेबी ने ऐसी 12 फर्मों की फॉरेंसिक ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए.
स्टॉक एक्सेंचज करीब 90 फर्मों का प्रामाणिकता की जांच कर रहा है और कुछ मामलों में प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल ने सेबी द्वारा फर्मों के कारोबार पर लगाई गई रोक के आदेश पर स्थगन दे दिया है.
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