केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स तथा संगमरमर और ग्रेनाइट स्लैब्स हेतु नई आयात नीति अधिसूचित की है. नई नीति 01 अक्टूबर, 2016 से लागू की जाएगी.
संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स- 01 अक्टूबर, 2016 से लागू होने वाली नई नीति के अंतर्गत संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स के आयात से मात्रात्मक प्रतिबंधों और उनसे संबद्ध प्रशासनिक दृष्टि से जटिल एवं प्रतिबंधात्मक आयात लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा.
एमआईपी से संबद्ध विकृतिओं को दूर करने के उद्देश्य से मार्बल ब्लॉक्स के आयात के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कम किया जा रहा है.
घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा हेतु मार्बल और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स पर आयात शुल्क वर्तमान 10 प्रतिशत से चार गुना बढ़ाते हुए 01 अक्टूबर 2016 से 40 प्रतिशत हो जाएगा.
मार्बल स्लैब्स- 01 अक्टूबर 2016 से मार्बल स्लैब्स के आयात पर एमआईपी कम करके 40 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर कर दिया जाएगा.
इससे एमआईपी संबंधित विसंगतियां दूर की जा सकेंगी.
घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा हेतु मार्बल और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स पर आयात शुल्क वर्तमान 10 प्रतिशत से दो गुना बढ़ाते हुए 01 अक्टूबर, 2016 से 20 प्रतिशत हो जाएगा.
ग्रेनाइट स्लैब्स- 01 अक्टूबर, 2016 से ग्रेनाइट स्लैब्स के आयात पर एमआईपी कम करके 50 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर किया जा रहा है. ताकि एमआईपी संबंधित विसंगतियां दूर की जा सके.
घरेलू निर्माताओं के हितों रक्षार्थ ग्रेनाइट स्लैब्स और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स पर आयात शुल्क वर्तमान 10 प्रतिशत से दो गुना बढ़ाते हुए 01 अक्टूबर, 2016 से 20 प्रतिशत हो जाएगा.
नई नीति का लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं, निर्माताओं और प्रोसेर्स के हितों के मध्य संतुलन कायम करना और मार्बल तथा ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स के आयात के लिए भारी भरकम लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना है.
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