केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति से संबंधित लगभग 50 साल पुराने कानून में संशोधन से संबंधित अध्यादेश को 29 अगस्त 2016 को चौथी बार लागू किया.
संशोधन विभिन्न युद्धों के बाद पाकिस्तान और चीन जा चुके लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के दावों से संबंधित है.
शत्रु संपत्ति -
‘शत्रु संपत्ति’ का आशय किसी भी ऐसी संपत्ति से है जो किसी शत्रु, शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म से संबंधित, उसकी तरफ से संघटित या प्रबंधित हो.सरकार ने इन संपत्तियों को भारत हेतु शत्रु संपत्ति संरक्षक के अधिकारक्षेत्र में दे दिया है.
- शत्रु संपत्ति सरंक्षक एक ऐसा कार्यालय है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के अधीन हुई.
- 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून लागू किया गया.
- जो इस तरह की संपत्तियों को नियमित करता है और संरक्षक की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है.
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ‘शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं वैधीकरण) चतुर्थ अध्यादेश 2016’ को मंजूरी प्रदान कर दी और इसे अधिसूचित किया गया.
पहला अध्यादेश एक जनवरी को जारी किया गया था और दूसरा अध्यादेश दो अप्रैल को जारी किया गया.
राष्ट्रपति ने तीसरा अध्यादेश 31 मई को लागू किया और यह 28 अगस्त 2016 को खत्म हो गया.
अध्यादेश की जगह लेने के लिए इसे चौथी बार लागू करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ‘शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं वैधीकरण) विधेयक 2016’ राज्यसभा में लंबित है.
इसे मई में जारी लगातार तीसरे आदेश की निरंतरता की वजह से भी लागू करना आवश्यक था.
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