15 मार्च: अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
विश्व भर में 15 मार्च 2017 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया. इस दिवस का विषय – मेकिंग डिजिटल मार्केटप्लेस फेयरर (Making Digital Marketplaces Fairer) है.
इस अवसर पर उपभोक्ताओं के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये. बाज़ार के दुरुपयोग तथा सामाजिक असमानताओं द्वारा किये जा रहे अन्याय के खिलाफ भी विरोध प्रकट किया गया.
उद्देश्य:
इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है. बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, नाप-तौप में अनियमितता तथा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में:
- वर्ष 1962 में अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है.
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को पहली बार मनाया गया था और बाद में यह एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया.
- कैनेडी ने अपने भाषण में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया. वे विश्व के पहले नेता थे जिन्होने औपचारिक रूप से 'उपभोक्ता अधिकारों' को परिभाषित किया.
भारत में उपभोक्ता दिवस:
भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्तारओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य सहित संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1986 में लागू किया गया था.
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