उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 को तीन चरणों में लागू करने की घोषणा की. इस योजना से राज्य के 15.21 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा.
इस संबंध में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया.
• पहला चरण : यह योजना 24 जिलों में लागू की जाएगी.
• दूसरा चरण : योजना को 26 जिलों में लागू किया जायेगा.
• तीसरा चरण : योजना 25 जिलों में लागू होगी.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (भोजन का अधिकार) भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है. इसका उद्देश्य भारत की 1.2 बिलियन जनसंख्या के दो तिहाई भाग को सुलभ एवं सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है. इसके अंतर्गत गरीब लोग 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेंहू एवं 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीद सकेंगे.
इस अधिनियम पर 12 सितंबर 2013 को कानून के रूप में हस्ताक्षर किये गये.
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