उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने परक्राम्य गोदाम रसीद प्रणाली (Negotiable Warehouse Receipt System) का उद्घाटन किया. इस प्रणाली के अंतर्गत अब किसान माल गोदाम में जमा कराए जाने पर जारी की गई रसीद पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे. भण्डार गृह विकास विनियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority, डब्ल्यूडीआरए) द्वारा पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी की गई रसीद, केंद्रीय कानून द्वारा समर्थित है. पूरी तरह से परक्राम्य साधन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी. यह प्रणाली किसानों को उनका माल मजबूती में बेचने और व्यापार का उपकरण बनने से बचाव के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराएगी.
विदित हो कि भण्डार गृह विकास विनियामक प्राधिकरण की स्थापना देश के सभी भण्डारण गृहों अर्थात माल गोदामों के विकास के उद्देश्य से अक्टूबर 2010 में की गई थी.
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