केंद्र सरकार ने 10 नवम्बर 2015 को विदेशी निवेश को लेकर नियम आसाम बनाये जाने का निर्णय लिया. केंद्र सरकार ने 15 क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढाई है.
समाचार चैनलों में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार ने डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, कृषि, पौधारोपण, खदान, नागरिक उड्डयन, निर्माण विकास, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी होलसेल और विनिर्माण समेत 15 अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई. सरकार ने ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर एफडीआई के नियमों में भी ढील प्रदान की.
एनआरआई निवेश में भी एफडीआई नियम आसान किये गए हैं, डिफेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 फीसदी के एफडीआई निवेश की छूट की घोषणा की गयी है.
ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के तहत गैर-समाचार चैनलों में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 फीसदी एफडीआई निवेश की छूट की घोषणा की गयी है. वहीं ब्रॉडकास्ट सेक्टर में एफआईपीबी के जरिए 49 फीसदी एफडीआई निवेशक की छूट देने की घोषणा की गयी है. रबर और कॉफी सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई निवेश की छूट दी जाएगी.
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