केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम,1965 में संशोधन को मंजूरी दी

बोनस भुगतान अ‎धिनियम, 1965 उन ‎निश्चित प्र‎तिष्ठानों में कर्मचा‎रियों को बोनस भुगतान मुहैया कराता है जहां 20 या उससे अ‎धिक कर्मचारी काम करते हैं.

Oct 23, 2015, 12:54 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2015 को औद्योगिक श्रमिकों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन को मंजूरी दी.
संशोधन से सम्बंधित मुख्य तथ्य  

  • इसके कानून के तहत बोनस की अधिकतम सीमा प्रति माह 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी गई.
  • इस प्रस्ताव के तहत बोनस हासिल करने के लिए वेतन सीमा मौजूदा 10,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति महीने किया गया, ताकि अधिक संख्या में कर्मचारी इसके पात्र बन सकें.
  • इस संशोधन विधेयक को नवंबर 2015 में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा.

बोनस भुगतान अ‎धिनियम, 1965

  • बोनस भुगतान अ‎धिनियम, 1965 उन ‎निश्चित प्र‎तिष्ठानों में कर्मचा‎रियों को बोनस भुगतान मुहैया कराता है जहां 20 या उससे अ‎धिक कर्मचारी काम करते हैं, और यह बोनस लाभ के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता तथा संबं‎धित मामलों के आधार पर होता है.
  • इस अ‎धिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग एवं संस्थानों द्वारा न्यूनतम 8.33% बोनस देय है. ‎किसी ‎वित्तीय वर्ष में भुगतान ‎किया जाने वाला अ‎धिकतम बोनस ‎जिसमें उत्पादकता से जुडा बोनस भी शा‎मिल होता है, वह इस अ‎धिनियम की धारा 31ए के अंतर्गत ‎किसी कर्मचारी के वेतन/पा‎रिश्र‎मिक के 20% से अ‎धिक नहीं होगा.

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