केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्माण विकास के क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह मंजूरी 29 अक्टूबर 2014 को दी गई. यह फैसला आम बजट में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप किया गया.
निर्माण क्षेत्र में संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परिपत्र 2014 के अनुसार, निर्माण विकास क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति होगी. साथ ही, निर्माण विकास क्षेत्र में निवेश विभिन्न शर्तों के विषयाधीन होगा.
निर्माण विकास क्षेत्र में संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के उपायों से पूर्व की नीति में उपयोग की जा रही खंडीय शर्तों को सरल बनाने और नियमों के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप निर्माण विकास क्षेत्र में प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है.
विश्लेषण
इस संशोधन के बाद से नए क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा तथा आवास के लिए प्लॉट के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. इन उपायों से देश में कम कीमत वाले किफायती आवास के निर्माण तथा स्मार्ट शहरों के विकास को मजबूती मिलेगी.
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