केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव आचार संहिता 1961 में संशोधन करते हुए चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि को 28 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की. इस संशोधन के तहत कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा चालीस लाख से बढ़ाकर सत्तर लाख रुपर कर दी गई.
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में खर्च की सीमा को 54 लाख रुपए रखा गया.
चुनाव खर्च की सीमा में यह बदलाव मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतदान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति की दर बढ़ने के कारण की गई.
इसी के साथ अब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक का खर्च कर सकेंगे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में यह सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है.
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