उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 29 सितम्बर 2015 को आयोजित हुई उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को राज्य में लागू करने पर सहमती व्यक्त की गई.
इसके तहत राज्य में तीन चरणों में खाद्य सुरक्षा अधिनिमय लागू किया जाएगा. इसके अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 24 जनपदों, दूसरे चरण में राज्य के 26 जनपदों और तीसरे चरण में राज्य के 25 जनपदों में इसे लागू किया जाएगा.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत अन्त्योदय और पत्र गृहस्थी परिवार की दो श्रेणियों का निर्माण किया जाएगा. इन्हें प्रत्येक माह सस्ते दर पर खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा. अधिनियम के तहत, अन्त्योदय श्रेणी के परिवार को हर महीने 35 किलो ग्राम खाद्यान तथा पात्र गृहस्थ श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो ग्राम खाद्यान प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा.
योजना के तहत चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना से प्रदेश के 51 करोड़ 21 लाख लोग लाभान्वित होंगे.
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