गुजरात विधानसभा ने गुजरात पशु परिरक्षण अधिनियम (संशोधित) विधेयक 2011 सर्वसम्मति से पारित किया. गुजरात पशु परिरक्षण अधिनियम (संशोधित) विधेयक 2011 के तहत गौ-वध पर छह माह की सजा को बढ़ाकर सात साल और जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 50000 रुपया कर दिया गया.
गुजरात में गौ हत्या को प्रतिबंधित करने वाले गुजरात पशु परिरक्षण अधिनियम 1954 (Gujarat Animal Preservation Act 1954) में गौ हत्या के इरादे से मवेशियों को ले जाते वक्त पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था. जबकि गुजरात पशु परिरक्षण अधिनियम (संशोधित) विधेयक 2011 में इसका प्रावधान है. साथ ही गौ हत्या के इरादे से मवेशियों को ले जाते वाहन को भी जब्त करने का प्रावधान किया गया है.
गुजरात पशु परिरक्षण अधिनियम (संशोधित) विधेयक 2011 का गुजरात विधानसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी समर्थन किया. इस नए संशोधित विधेयक के तहत कृषि कार्य या पालन के उद्देश्य से मवेशियों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation