भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए 1 जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए एक रुपए का हर्जाना देना जरूरी कर दिया. ट्राई ने इसकी घोषणा अक्टूबर 2015 में की.
ट्राई के अनुसार, हर्जाना एक दिन में तीन कॉल ड्रॉप तक ही सीमित रहेगा. एक दिन में तीन रूपए से ज्यादा हर्जाना ग्राहक को नहीं मिल सकेगा. ट्राई ने कहा कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स को कॉल ड्रॉप होने के चार घंटे के भीतर मैसेज भेजना होगा और यह रकम उसके बैलेंस में भेजी जाएगी. पोस्ट पेड ग्राहकों को यह रकम अगले बिल में मुहैया कराई जाएगी.
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