ट्राई ने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए कार्य दिशा निर्देश जारी किये

Jan 31, 2014, 17:00 IST

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 28 जनवरी 2014 को स्पेक्ट्रम के व्यापार के लिए कार्य करते हुए दिशा निर्देश जारी किये.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 28 जनवरी 2014 को स्पेक्ट्रम के व्यापार के लिए कार्य करते हुए दिशा निर्देश जारी किये. इन दिशा निर्देशों को लागू किये जाने हेतु सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होनी है.

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मुख्य कार्य दिशा निर्देश हैं:
•    वायु तरंगों की एकमुश्त स्थानान्तरण विक्रेता से खरीदारी की अनुमति दी गयी.
•    हालांकि, स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग के लिए सरकार की ओर कोई भी अनुमति आवश्यक नही होगी.
•    नियामक विक्रेता और खरीदार दोनों को छह सप्ताह के व्यापार करने से पहले लाईजनर को सूचित करना होगा और यह अनिवार्य है.
•    केवल उन कंपनियों को स्पेक्ट्रम व्यापार प्रस्तुत करने के लिए उन कंपनियों को अनुमति दी जायेगी जिन कंपनियों ने एक निर्धारित बाजार मूल्य का भुगतान किया है और स्पेक्ट्रम के व्यापार को एक पैन लाइसेंस सेवा क्षेत्र के आधार पर ही दिया जाएगा.
•    लेन - देन दोनों पक्षों के खरीदार और विक्रेता बीच होगा जबकि नियामक को विक्रेता, जैसे निविदा या नीलामी के रूप में तंत्र के माध्यम से अपने स्पेक्ट्रम के संभावित खरीदार चुनने के लिए ढील प्रदान की गई है.
•    लेन - देन दोनों पक्षों के खरीदार और विक्रेता बीच होगा जबकि नियामक को विक्रेता, जैसे निविदा या नीलामी के रूप में तंत्र के माध्यम से अपने स्पेक्ट्रम के संभावित खरीदार चुनने के लिए ढील प्रदान की गई है.
•    800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग में 1.25 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक आकार में  900 मेगाहर्ट्ज और 1,800 मेगाहर्ट्ज में 200 किलोहर्टज, 2100 मेगाहर्ट्ज पर 5 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2,500 मेगाहर्ट्ज में20 मेगाहर्ट्ज में ब्लॉक आकार में अनुमति दी जाएगी.
•    व्यवहार राशि या निर्धारित बाजार मूल्य के 1% राशि का,1% गैर वापस हस्तांतरण शुल्क व्यवहार राशि का 1% या जो भी अधिक हो, का शुल्क सभी स्पेक्ट्रम व्यापार के लेन-देन पर लगाया जाएगा.

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एक बार दिशा निर्देशों के कार्यान्वित होने पर, व्यापार में स्पेक्ट्रम की कमी का सामना कर रहे ऑपरेटरों को अपने अधिशेष रेडियो तरंगों को बेचने के लिए कंपनियों को मदद दी जाएगी. व्यापारिक कंपनियों को स्पेक्ट्रम की कमी का सामना कर रहे ऑपरेटरों से अपने अधिशेष रेडियो तरंगों को बेचने के लिए मदद मिलेगी. स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

संसद के एक अधिनियम, जिसे दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1977 कहा जाता है, के तहत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को 20 फ़रवरी 1997 को स्थापित किया गया था. ट्राई को दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था जिसमें केन्द्र सरकार में पहले से निहित दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण/पुनरीक्षण भी शामिल था.

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