केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन नियम- 2011 के तहत तंबाकू उत्पाद से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को दर्शाने हेतु नए व आवश्यक नियमों को लागू किया. 11 अगस्त 2011 को अधिसूचित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन नियम- 2011 के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकान के बाहर ही सचित्र चेतावनी का बोर्ड लगाना आवश्यक हो गया.
तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी विक्रेताओं के लिए यह आवश्यक है कि उनकी दुकान के प्रवेश द्वार पर ही 60 गुणा 30 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड लगा हो. साथ ही बोर्ड के आधे हिस्से में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय की गई रंगीन तस्वीर होनी चाहिए. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन नियम- 2011 के तहत विक्रेता द्वारा इसका उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चेतावनी पर छापे जाने के लिए दो तस्वीरें जारी की गईं. दोनों ही कैंसर से बुरी तरह प्रभावित लोगों की वीभत्स तस्वीरें हैं. तस्वीर के नीचे हिंदी या अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए - तंबाकू जानलेवा है. बाकी के हिस्से में 18 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक की सूचना होनी चाहिए. नए नियमों के मुताबिक किसी भी तंबाकू उत्पाद को ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से भी नहीं बेचा जा सकेगा.
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