केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने तम्बाकू उत्पादों की पैकिंग पर नयी चित्रांकित चेतावनी के कार्यान्वयन की मंजूरी 27 मई 2011 को दी. जारी की गयी नई अधिसूचना में सिगरेट, बीड़ी और सिगार इत्यादि के सेवन और धुंआ रहित तम्बाकू उत्पादों को चबाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गयी है. इन चेतावनियों में फेफड़ों तथा मुंह के कैंसर के चार चित्र अधिसूचित किए गए हैं. हालांकि इन चित्रों को 1 दिसंबर 2011 से प्रदर्शित किए जाने का निर्णय लिया गया.
सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक और व्यापार वाणिज्य विनियमन उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण अधिनियम 2003(2003 का 34) से प्राप्त अधिकारों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार ने सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादन पैकेट बनाने और उस पर केवल चित्रांकित करने के नियम 2008 में संशोधन करने के उद्देश्य से यह नियम लागू किए. इन नियमों को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादन पैकेट बनाना और उन्हें चित्रांकित करना संशोधन नियम 2011 भी कहा जा सकता है.
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