दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिनलैंड की मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया पर 2 हजार करोड़ रुपए अदा करने के आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी. यह नोटिस देश में नोकिया के कारोबार में कथित कर वंचना हेतु दिया गया था. यह जानकारी 28 मार्च 2013 को प्राप्त हुई.
न्यायालय ने आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली नोकिया की याचिका दायर किए जाने के बाद, अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया. आयकर विभाग द्वारा जल्द ही न्यायालय में अपना जवाब दायर किया जाना है.
विदित हो कि आयकर विभाग ने नोकिया को 2000 करोड़ रुपए का कर नोटिस 21 मार्च 2013 को भेजा था. आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि नोकिया की भारतीय इकाई ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मूल कंपनी को किए गए रॉयल्टी भुगतान पर कर नहीं चुकाया है. श्रीपेरंबदूर स्थित कंपनी के संयंत्र में विनिर्मित होने वाले मोबाइल फोन के लिए फिनलैंड स्थित प्रमुख कंपनी से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए भारतीय इकाई ने रॉयल्टी का भुगतान किया था. आयकर विभाग के अनुसार इस पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगेगा, जो 2000 करोड़ रुपए है.
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