प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने दुबई में ब्लू कॉलर भारतीय कामगारों हेतु पेंशन और जीवन बीमा की महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की औपचारिक तौर पर शुरूआत 28 अक्टूबर 2013 को की. इस योजना के दायरे में 50 लाख ब्लू कॉलर भारतीय कामगार आने हैं, जिनके पास 17 देशों में इमीग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायर्ड (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट हैं.
संयुक्त अरब अमारात में काम करने वाले लगभग 20 लाख भारतीयों में से 65 प्रतिशत से ज्यादा ब्लू कॉलर कामगार हैं और इनमें से ज्यादातर ईसीआर श्रेणी में आते हैं.
महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना से संबंधित मुख्य तथ्य
• योजना के तहत विदेश प्रवास की अवधि में 1 लाख रूपये की जीवन बीमा और पेंशन का प्रावधान है.
• इसके तहत भारत सरकार द्वारा पुरूष श्रमिक हेतु प्रत्येक वर्ष 2 हजार रुपये तक और महिलाओं के लिए 3 हजार रुपये तक उनके पेंशन और बीमा फंड में 5 वर्ष तक या उनके स्वदेश लौटने इनमें जो भी पहले हो उस अवधि तक जमा करवाए जाने हैं.
• प्रवासी श्रमिकों द्वारा 1 हजार रुपये से 12 हजार रूपये पेंशन के लिए और 4 हजार रुपये तक बीमा और पुर्नवास के फंड में जमा कराए जा सकते हैं.
• पेंशन के लिए संयुक्त अरब अमारात ने बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकिंग सहयोगी बनाया गया.
• भारतीय श्रमिक संसाधन केन्द यानि की आईडब्ल्यूआरसी को श्रमिक सहयोगी संगठन बनाया गया.
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