दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT: Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, टीडीसैट) ने दूरसंचार विभाग द्वारा आइडिया सेल्युलर पर लगाए गए 27.65 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया. टीडीसैट ने 5 दिसंबर 2011 को दूरसंचार विभाग को आइडिया सेल्युलर से संबंधित मामले की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया.
टीडीसैट ने अपने निर्णय में बताया कि आइडिया सेल्युलर को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. दूरसंचार विभाग ने आइडिया सेल्युलर पर सेवाएं शुरू करने में देरी के कारण 27.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसके विरुद्ध आइडिया सेल्युलर ने दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) में अपील दायर की थी.
ज्ञातव्य हो कि आइडिया सेल्युलर ने पांच टेलीकॉम सर्किलों कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में समय से सेवाएं नहीं शुरू की थी. इस देरी की वजह से ही डॉट ने कंपनी पर जुर्माना लगाया था. टीडीसैट ने अपने निर्णय में बताया कि कर्नाटक और पंजाब तो आइडिया को ही आवंटित हुआ है. जबकि हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सर्किल स्पाइस टेलीकॉम के अधिग्रहण से आइडिया को मिला है. स्पाइस के अधिग्रहण सौदे को नियामकीय मंजूरी मिलने में हुई देरी के चलते ही कंपनी इन क्षेत्रों में सेवाएं शुरू नहीं कर पाई थी.
इससे पहले सितंबर 2011 में टीडीसैट ने पश्चिम बंगाल सर्किल में सेवाएं शुरू करने में देरी पर आइडिया सेल्युलर पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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