भारत के निर्वाचन आयोग ने 29 जनवरी 2014 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को मतदान केंद्रों पर अपारदर्शी कार्डबोर्ड या फ्लेक्स बोर्ड से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने का निर्देश दिया. यह निर्देश चुनाव केंद्रों पर कम्पार्टमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले घटिया और पारदर्शी कपड़ों के कारण दिया गया है. आयोग ने वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने के लिए पारदर्शी सामग्री के उपयोग को वर्जित बताया है. अपने आदेश में आयोग ने डीईओ/ सीईओ को निर्देश दिया है कि वे अपनी समीक्षा 5 फरवरी 2014 तक पूरी कर लें.
अपने आदेश में आयोग ने कहा है कि आगामी आम चुनावों में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है. आदेश के मुताबिक कम्पार्टमेंट तीन तरफ से घिरा होना चाहिए और उसका हर एक साइड 23''*23'' का होना चाहिए. इसमें मुख्य चुनाव अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ व्यवस्था की समीक्षा का आदेश भी दिया गया है.
आयोग ने पाया है कि वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने में अब तक मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. इसके साथ ही चुनाव केंद्रों पर विशेष गोपनीयता प्रदान करने के लिए बनाए जाने वाले कम्पार्टमेंट का रखरखाव भी सही से नहीं किया जाता है.
पृष्ठभूमि
इससे पहले बी आयोग ने वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने संबंधी सामग्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. अपनी जांच में आयोग ने पाया कि कई चुनाव केंद्रों पर बनाए गए कम्पार्टमेंट उचित तरीके से नहीं बनाए गए थे और कई जगह तो उनकी ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी. कई जगहों पर खराब गुणवत्ता वाले पारदर्शी कपड़ों से बनाए गए कम्पार्टमेंट भी पाए गए थे.
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