केंद्र सरकार ने नौकरशाहों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार प्रारंभ करने हेतु नए नियम की 21 दिसंबर 2015 को घोषणा की. इसके तहत उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार शुरू करने से पहले खासकर अपनी ईमानदारी और एनजीओ के साथ लेनदेन को लेकर स्पष्ट सेवा रिकॉर्ड घोषित करने की जरूरत होगी.
उपरोक्त के साथ ही साथ व्यावसायिक रोजगार प्रारंभ करने वाले सेवानिवृत्ति नौकरशाहों को यह भी उल्लेख करना होगा कि प्रस्तावित वेतन और आर्थिक लाभ का प्रस्ताव उद्योग मानकों के अनुरुप है. नए नियमों में सरकार से किसी व्यावसायिक रोजगार की पूर्व अनुमति मांगने की अवधि भी दो साल से घटाकर एक साल कर दी गई है. इसके साथ ही अधिकारियों को संशोधित आवेदन में यह घोषणा करनी होगी कि जिस संगठन में वे नौकरी मांग रहे हैं वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं है जिसका भारत के विदेश संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू सद्भाव के साथ टकराव हो.
उपरोक्त नए नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) समेत दूसरे अधिकारियों पर लागू होंगे. यह कदम इस लिहाज से अहम है क्योंकि सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इनमें से कुछ पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप हैं जो देश के आर्थिक विकास में रुकावट बन रही हैं.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App
Comments
All Comments (0)
Join the conversation