इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने अपने एक निर्णय में बताया कि पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुमति के बगैर किसी भी पुलिसकर्मी का तबादला नहीं किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने 8 अप्रैल 2010 को शासनादेश जारी कर राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड (Uttar Pradesh Police Board) और क्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्डों का गठन पहले ही कर दिया था. इसी आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने यह निर्णय मई 2011 के प्रथम सप्ताह में दिया कि तबादले से पूर्व बोर्ड की अनुमति लेना जरूरी है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल ने पुलिस उपनिरीक्षक कुमार नारायण सिंह चहल की याचिका पर यह निर्णय दिया. पुलिस उपनिरीक्षक कुमार नारायण सिंह चहल गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश, Uttar Pradesh) में लोक संपर्क अधिकारी के पद पर तैनात थे. जहां से उनका तबादला बुलंदशहर कर दिया गया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल ने पुलिस उपनिरीक्षक कुमार नारायण सिंह चहल का तबादला रद्द कर दिया.
ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड (Uttar Pradesh Police Board) का गठन किया गया था.
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