भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू करने के लिए 22 अक्टूबर 2015 को निर्देश जारी किया. आरबीआई के निर्देश के तहत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी. इसके साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कम से कम 30 ग्राम खरा सोना जमा कराना जरूरी होगा.
मुख्य बिन्दु:
• आरबीआई के अनुसार, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गोल्ड डिपॉजिट की पुरानी स्कीमों का स्थान लेगी. इसके साथ ही अब शुद्धता की परख के बाद ही गोल्ड डिपॉजिट किया जा सकेगा.
• गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में छोटी अवधि में 1-3 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा. वहीं मध्यम अवधि में 5-7 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा. इसके अलावा लंबी अवधि में 12-15 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा.
• गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में तय अवधि से पहले सोना निकालने पर पेनाल्टी लगेगी.
• आरबीआई के मुताबिक छोटी अवधि के डिपॉजिट से कैश रिजर्व रेश्यो, एसएलआर को बढ़ावा मिलेगा.
• गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत केवाईसी कराना जरूरी होगा.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App
Comments
All Comments (0)
Join the conversation