भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आनंद सिन्हा 20 जनवरी 2014 को सेवानिवृत्त हुए. उनके कार्यों का आवंटन अन्य तीन उप गवर्नरों को किया गया. सेवानिवृत्ति से पहले आनंद सिन्हा नए बैंकों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया के साथ साथ निजी क्षेत्रों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को देख रहे थे. नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अब तक अधूरी है.
आनंद सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद उनके कार्यों का आवंटन निम्नलिखित प्रकार से किया गया.
डॉ. केसी चक्रवर्ती को आवंटित विभाग
• ग्राहक सेवा विभाग
• बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
• मुद्रा प्रबंधन विभाग
• वित्तीय स्थिरता इकाई
• मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
• ग्रामीण योजना एवं ऋण विभाग
• सचिव विभाग
• परिसर विभाग
• शहरी बैंक विभाग
• कानूनी विभाग
• समन्वय कार्य
एच आर खान को आवंटित विभाग
• केंद्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ
• विदेशी निवेश एवं परिचालन विभाग
• सरकार और बैंक लेखा विभाग
• भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग
• विदेशी मुद्रा विभाग
• आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग
• निरीक्षण विभाग
• बैंकिंग संचारन एवं विकास विभाग
• गैर– बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डॉ. उर्जित आर. पटेल को आवंटित विभाग
• संचार विभाग
• आर्थिक निति एवं अनुसंधान विभाग
• निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी विभाग
• सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग
• वित्तीय बाजार विभाग
• मौद्रिक नीति विभाग
• व्यय और बजट नियंत्रण विभाग
• जोखिम निगरानी विभाग
• राजकोष विभाग
• सूचना का अधिकार (आरआईए) प्रभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के मुताबिक किया गया था. भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय पहले कलकत्ता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थांतरित कर दिया गया.
केंद्रीय कार्यालय वह जगह होती है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां तैयार की जाती हैं. मूल रूप से निजी स्वामित्व वाले इस बैंक पर 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया.
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सन्दर्भ में
भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों को केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक संचालित करते हैं. बोर्ड की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत भारत सरकार करती है. नियुक्त/ नामांकन चार वर्ष के लिए होता है.
संविधान
आधिकारिक निदेशक
क) पूर्ण कालिकः गवर्नर और चार से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं.
गैर– अधिकारी निदेशक
क) सरकार द्वारा नामांकितः विभिन्न क्षेत्रों के दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
ख) अन्यः चार निदेशक– चार स्थानीय बोर्ड्स से एक– एक.
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