मणिपुर राज्य सरकार ने 21 जुलाई 2015 को मणिपुर के मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए बिल का मसौदा तैयार करने हेतु एक पांच सदस्यीय समिति गठित की. इस समिति की अध्यक्षता राज्य के कानून मंत्री थोउडम देबेन्द्रा सिंह करेंगे.
समिति के अन्य सदस्यों में तीन एमएलए डॉ. बिजॉय सिंह, एन बिरेन एवं आर के आनंद शामिल हैं. राज्य के विशेष सचिव (गृह) एम येस्कुल कन्वेनर होंगे.
समिति को जल्द से जल्द विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि एक माह के भीतर राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सके. समिति अपने सदस्यों के रूप में संयुक्त समिति के प्रतिनिधियों को इनर लाइन परमिट प्रणाली के आधार पर कार्य करने के लिए कह सकती है.
समिति को मणिपुर प्रवासी श्रमिक, आगंतुक अथवा किरायेदार नियमन विधेयक, 2015 की पृष्ठभूमि में गठित किया गया था. एमआरवीटीएमडब्ल्यू विधयेक को आम सहमति से 15 जुलाई 2015 को वापिस लेने का निर्णय लिया गया था.
इस निर्णय के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी ने कहा कि वे तीन माह के भीतर मणिपुर के लोगों की इच्छानुसार आईएलपी प्रणाली से संबंधित एक नया विधयेक लेकर आएंगे.
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