महाराष्ट्र विधानसभा ने 14 जुलाई 2015 को लोक सेवा गारंटी विधेयक-2015 पारित किया. महाराष्ट्र सरकार ने 28 अप्रैल 2015 को इससे संबंधित अध्यादेश जारी किया था.
महाराष्ट्र लोक सेवा गारंटी विधेयक-2015 से संबंधित मुख्य तथ्य:
• इसके तहत समय पर सरकारी सेवा उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी की जबाबदेही तय होगी.
• इस कानून के तहत सेवा अधिकार प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और सेवा आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे.
• इस कानून के तहत जो अधिकारी बार-बार नियत समय पर सेवा देने में असफल होता है उसे नौकरी से भी निकाले जाने का प्रावधान है.
• इस कानून के तहत सूचीबद्ध की जाने वाली सेवाएं ई-प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश होगी.
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