सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के लिए विचार करने का निर्देश दिया. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न श्रमिक संगठनों को नोटिस भी जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी जोसेफ और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ ने 23 जनवरी 2012 को मनरेगा की मजदूरी और विभिन्न राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में निर्णय दिया. खंडपीठ के निर्णय के अनुसार मजदूरी एक लाभार्थी का विधान है, फिर न्यूनतम मजदूरी और मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी में विरोधाभास नहीं होना चाहिए.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर 2011 के एक निर्णय में बताया था कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी, राज्य सरकारों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी बताया था कि जिन लोगों ने कम पैसे में काम किया है उन्हें केंद्र को एरियर देना चाहिए. केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
ज्ञातव्य हो कि केंद्रीय रोजगार योजना के तहत पारिश्रमिक अलग-अलग राज्यों में 118 रुपये से 181 रुपये के बीच है. केंद्रीय रोजगार योजना के तहत पारिश्रमिक छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, मिजोरम और गोवा) में अधिसूचित न्यूनतम दैनिक मजदूरी से कम है.
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