श्रीलंकाई संसद ने सिगरेट पैक पर अनिवार्य ग्राफिक चेतावनी के लिए एक कानून 19 फ़रवरी 2014 को पारित किया. जनवरी 2014 में पारित हुए तम्बाकू और शराब अधिनियम पर राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत तीन नियम पेश किए गए. नियमन के अनुसार सिगरेट के हर पैकेट, पैकेज या कार्टून के 80 प्रतिशत हिस्से पर, आगे और पीछे की ओर सचित्र चेतावनी मुद्रित किया जाना चाहिए.
नियमों के अनुसार पैकेट पर धूम्रपान बच्चों को बीमार बनाता है, धूम्रपान हृदय रोगों का कारण बनता है, धूम्रपान कैंसर का कारण बनता है और धूम्रपान यौन नपुंसकता का कारण बनता है आदि स्वास्थ्य चेतावनी निर्दिष्ट करना अनिवार्य है.
तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूपरेखा अभिसमय ने 2011 में धूम्रपान करने वालों को डराने और धूम्रपान की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सिगरेट पैक पर ग्राफिक चेतावनी की घोषणा की थी.
डब्ल्यूएचओ की अंतरराष्ट्रीय संधि के बाद श्रीलंका और यूक्रेन 2012 में उन देशों के समूह में शामिल हो गए जिन्होंने सिगरेट पैक पर ग्राफिक लेबल चेतावनी के आवश्यक कार्यान्वयन की घोषणा की है.
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