संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 26 मई 2015 को जारी अधिसूचना के उपरांत एच-4 वीज़ा धारकों के रोज़गार प्राधिकार आवेदन स्वीकार करना आरंभ कर दिया गया है.
एच-4 वीज़ा अप्रवासी कामगारों के परिवारजनों को दिया जाता है. इस वीज़ा के मिलने पर देश में 1,80,000 अप्रवासी व्यक्ति कानूनी रूप से अमेरिका में काम कर सकेंगे.
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यूरिटी (डीएचएस) ने 27 मई 2015 से एच-4 वीज़ा के लिए आवेदन स्वीकार करना आरंभ कर दिया. आवेदनकर्ताओं को 90 दिनों में एम्प्लॉयमेंट कार्ड जारी कर दिए जायेंगे.
मौजूदा प्रावधान के अनुसार अप्रवासी नागरिकों के परिवारजनों को अमेरिका में एक निश्चित समयावधि के बाद कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है.
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