The Supreme Court has ruled that the government has absolute Constitutional power to amend recruitment rules with retrospective effect
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने निर्णय दिया कि सरकार को अपने कर्मचारियों को दिए किसी भी प्रकार के वचन के बावजूद सेवानिवृत्ति की आयु सहित भर्ती नियमों में पिछली तारीखों से फेरबदल करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है. यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र की पीठ ने 17 अप्रैल 2011 को दिया. पीठ ने निर्देश दिया कि भर्ती नियम संविधान के अनुच्छेद 309 (Article 309) के तहत आते हैं और इस अनुच्छेद के तहत सरकार को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं.
विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के उस निर्णय को खारिज करते हुए दिया है जिसमें कहा गया था कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल, कर्मचारियों से भर्ती के लिए किए वायदे में कोई बदलाव नहीं कर सकती.
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