The Supreme Court banned the employment of children in circuses सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की पीठ ने बच्चों के सर्कस में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकार को निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में लगे बच्चों को मुक्त कराए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे. न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की पीठ ने कहा कि बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि सरकार उन्हें सर्कस में काम करने से रोकने की अधिसूचना जारी करे. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार ऐसे बच्चों को छुड़ाने के लिए सर्कसों पर छापे डाले और उनके लिए समुचित पुनर्वास कार्यक्रम बनाए. पीठ ने अपने इस निर्देश पर अमल के संबंध में सरकार से दस हफ्ते के भीतर विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को भी कहा. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है.
विदित हो कि गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने सरकार को सर्कसों में काम करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छुडाने और उनका पुनर्वास कराने संबंधी निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
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