भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कमोडिटी वायदा बाजार के लिए 24 अगस्त 2015 को नए नियम को मंजूरी दी. इसके तहत कमोडिटी मार्केट से जुड़े एक्साचेंज और ब्रोकर्स के लिए भी स्टॉक मार्केट जैसे नियम लागू किए जाएंगे. इसके साथ ही सेबी ने वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के विलय के लिए 28 सितंबर 2015 की तारीख निश्चित की है. ऐसे में विलय के साथ ही नए नियम भी 28 सितंबर 2015 से लागू होंगे.
सेबी के बार्ड द्वारा मंजूर किए गए नए नियमों के तहत कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट और इससे जुड़े ब्रोकर्स की कार्यप्रणाली अब सेबी के अंतर्गत होगी. इसके साथ ही सिक्योरिटी और कमोडिटी दोनों मार्केट का ट्रेडिंग सिस्टम भी एकीकृत प्रणाली के तहत आ जाएगी. सेबी ने इस संबंध में कहा है कि जिन नए नियमों पर सह्मति बनी है उसमें नेटवर्थ, शेयर होल्डिंग से संबंधित नियम, बोर्ड में सदस्योंम संयोजन, कॉरपोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन, विभिन्न कमेटियों के गठन के साथ ही टर्नओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नियम शामिल हैं.
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