भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों को मासिक बिक्री से संबंधित आंकड़ों सहित सभी मूल्य संवेदी सूचनाएं शेयर बाजारों को देना अनिवार्य किया. मुम्बई में 3 दिसंबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा यह जानकारी दी गई.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र के तहत कंपनियों के प्रदर्शन या संचालन पर असर डालने वाली हर तरह की गतिविधि या महत्त्वपूर्ण जानकारी और मूल्य संवेदी सूचना सबसे पहले शेयर बाजारों को देना अनिवार्य है. प्रतिभूति धारकों और आम लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए इस तरह की सूचना जरूरी हैं.
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