सोन नदी जल विवाद के हल के लिए पटना उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश 21 सितंबर 2011 को दिया. पटना उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत सोन नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक वर्ष का समय दिया.
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर कुमार कटरियार एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सरयू राय की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सोन नदी जल विवाद के निष्पादन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया.
सोन नदी जल विवाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ अंतरराज्यीय जल विवाद है, जिसमें केंद्र सरकार भी एक पक्ष है. ज्ञातव्य हो कि पटना उच्च न्यायालय में सोन नदी जल विवाद मामला 18 वर्षों से लंबित है.
वर्ष 1993 में दायर याचिका में यह तर्क दिया गया है कि बिहार को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाता है. उत्तर प्रदेश से पानी आने के कारण बिहार के हिस्से का पानी उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में लगा देती है.
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