स्कॉटलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक को 3 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की. इसके साथ ही समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला स्कॉटलैंड विश्व का 17वां देश बन गया.
इस कानून के तहत समलैंगिक विवाह धार्मिक स्थलों को छोड़कर शादी करने वाले जोड़े और रजिस्ट्रार की पसंद की किसी भी जगह पर किया जा सकता है. धार्मिक समुदाय ऐसे समारोहों का कोई भी हिस्सा चर्च में कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. विधेयक लिंग मान्यता प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए लिंग परिवर्तित लोगों को तलाक लेने के बजाए शादीशुदा बने रहने की अनुमति भी देता है.
ऐसा कर स्कॉटलैंड समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. समलैंगिकों को शादी करने का अधिकार देने वाला पहला देश नीदरलैंड था. वर्ष 2013 में इंग्लैंड और वेल्स, ब्राजील, उरुग्वे, न्यूजीलैंड और फ्रांस ने ऐसा ही समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया था. इसके अलावा अमेरिका और मैक्सिको के कुछ राज्य भी समलैंगिक विवाह के लिए कानून बनाए हैं.
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