21 जुलाई 2017 को लोकसभा द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2017 पारित किया गया. इस विधेयक द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक (आरटीई), 2009 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संशोधित किया गया है.
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 (आरटीई) के तहत शिक्षित टीचरों को 31 मार्च 2015 तक अनिवार्य शिक्षा डिग्री हासिल करने के लिए कहा गया था.
- शिक्षकों द्वारा तय सीमा तक इसे हासिल न कर पाने के कारण निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2017 के माध्यम से इसकी समय सीमा 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी गयी है.
- इस संशोधन से शिक्षक अगले दो वर्षों में तयसीमा के भीतर डिग्री हासिल कर सकेंगे.
- इसके अप्रशिक्षित शिक्षक अगस्त के अंत तक 'स्वयं' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- इसके तहत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा प्रशिक्षण जरुरी न्यूनतम योग्यता के अनुसार हो.
- इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा.
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