उत्तर प्रदेश सरकार ने डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के तहत प्रदेश के किसानों के नलकूप निर्माण में ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि कार्य कराने के लिए अनुदान के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है.
सामूहिक नलकूप योजना का उद्देश्य
डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना है जहां पानी की मात्रा बेहद कम है अथवा वहां के निवासी इसके लिए धन नहीं जुटा पा रहे. सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा इन क्षेत्र के निवासियों की सिंचाई के पानी की कमी दूर की जा रही है ताकि क्षेत्र में पैदावार तथा किसानों को हानि का सामना न करना पड़े.
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घोषणा के मुख्य बिंदु
• डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि की घोषणा की गई है.
• सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य के लिए 2 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है.
• इस संबंध में लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं.
• डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति कृशक बाहुल्य समूह के नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत अधिकतम 4.02 लाख रुपये निर्धारित की गई है.
• जल वितरण प्रणाली हेतु एचडीपीई पाइप सिंचाई सिस्टम के लिये वास्तविक लागत अधिकतम 0.30 लाख रुपये तथा उजीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमनय धनराशि (वर्तमान में 0.68 लाख रुपये) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, का अनुदान पृथक-पृथक देय है.
• यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् जलकूप के ऊर्जीकरण हेतु समूह के नाम सहित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है.
• सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह हेतु नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 3.015 लाख रुपये निर्धारित किया गया.
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