इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में यहां पढ़ें महत्त्वपूर्ण जानकारी

Oct 26, 2021, 14:56 IST

ये संशोधन देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे की स्थापना और वृद्धि के लिए RoW से संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाने में सहायता करेंगे.

Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2021
Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2021

इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021: भारत सरकार ने एक ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि के तौर पर 1,000 रुपये प्रति किमी की सीमा तय की है.

भारत सरकार ने 21 अक्टूबर, 2021 को इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए नाममात्र एकमुश्त मुआवजे और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था. भारत सरकार ने एक ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि के तौर पर 1,000 रुपये प्रति किमी की सीमा तय की है.

इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021

मुख्य विवरण

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने यह कहा है कि, उक्त संशोधन नियम ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए राइट ऑफ वे (RoW) आवेदन की प्रलेखन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं. पहले के RoW नियमों में केवल भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) और मोबाइल टावर शामिल थे.

इस संशोधन नियम में यह कहा गया है कि, भूमिगत और भूमि के ऊपर टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे को स्थापित करने, मरम्मत करने, उन्हें बनाए रखने, शिफ्ट करने, स्थानांतरित करने या उनके काम करने के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं होगा.

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देश की सरकार ने एक ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि के तौर पर 1,000 रुपये प्रति किमी की सीमा तय की है.

इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम का महत्त्व

इस नियम में आगे यह भी कहा गया है कि, ये संशोधन देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे की स्थापना और वृद्धि के लिए RoW से संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाने में सहायता करेंगे.

संचार मंत्रालय ने यह भी कहा कि, एक मजबूत अखिल भारतीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ, देश में ग्रामीण-शहरी और अमीर-गरीब के बीच की डिजिटल खाई को पाट दिया जाएगा.

इस संशोधन नियम अधिसूचना में आगे यह कहा गया है कि, वित्तीय समावेशन और ई-गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा जिससे नागरिकों की सूचना और संचार की जरूरतें पूरी होंगी और व्यापार करने में आसानी होगी. इस अधिसूचना में आगे कहा गया है कि, भारत के डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन के सपने को साकार किया जा सकता है.

इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 के साथ, अब ओवरहेड ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाने के लिए स्पष्टता भी उपलब्ध होगी जो भारत में 5G परियोजनाओं के रोलआउट के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी.

सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के एक हिस्से के रूप में उक्त संशोधन नियम यह निर्धारित करते हैं कि, आवश्यक बुनियादी ढांचे को न्यूनतम लॉजिस्टिक लागत पर बनाया जाना चाहिए.

RoW क्या है?

दूरसंचार क्षेत्र में राइट ऑफ वे (RoW) को दूरसंचार टावरों की स्थापना, ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाने, कंपनियों के बीच समन्वय में सुधार और विवादों को निपटाने के लिए भारत में कानूनी ढांचे के तौर पर जाना जाता है.

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