मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की 550 करोड़ रुपये बकाया चुकाने में मदद की

Mar 19, 2019, 12:09 IST

रिलायंस कम्‍युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एरिक्‍सन को 550 करोड़ रुपये और इस पर ब्‍याज का भुगतान कर दिया है.

Mukesh Ambani saves Anil from jail
Mukesh Ambani saves Anil from jail

अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के बाद दूरसंचार उपकरण कंपनी एरिक्सन का बकाया भुगतान कर दिया है. इसके फलस्वरूप रिलायंस कम्युनिकेशंस के मालिक अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल को 19 मार्च 2019 तक एरिक्सन का बकाया चुकाना था अन्यथा उन्हें कोर्ट की मानहानि के मामले में जेल जाना पड़ता.

इस मामले में अनिल के साथ साथ आरकॉम की दो इकाइयों के चेयरमैन छाया विरानी और सतीश सेठ पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था. रिलायंस कम्‍युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एरिक्‍सन को 550 करोड़ रुपये और इस पर ब्‍याज का भुगतान कर दिया है. इससे पहले आरकॉम ने 460 करोड़ रुपए की अंतिम किस्‍त का भुगतान कर दिया है. आरकॉम ने इससे पहले 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया था.

मुकेश अंबानी द्वारा अनिल अंबानी की वित्तीय सहायता करने का यह दूसरा बड़ा अवसर है. इससे पूर्व वर्ष 2018 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इंफोकॉम ने आरकॉम की वायरलेस सेवा को 3000 करोड़ रुपये में खरीदा था.

क्या था मामला?

  • रिलायंस कम्युनिकेशन्स और एरिक्‍सन के बीच 2017 में कानूनी जंग शुरू हुई थी. एरिक्‍सन ने दिवालिया अदालत में आरकॉम पर आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आरकॉम के नेटवर्क की देखरेख को लेकर हुए सात वर्ष के सौदे के तहत उसे 1500 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया.
  • इसके बाद मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल से नेशनल कंपनी लॉ अपीलैट ट्रिब्‍यूनल में चला गया.
  • यहां पर दोनों कंपनियों के बीच 30 सितंबर 2018 तक 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने की सहमति बनी.
  • 30 सितम्‍बर तक आरकॉम की ओर से भुगतान नहीं मिलने पर एरिक्‍सन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली.
  • सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर 2018 तक भुगतान करने को कहा. इस तारीख तक भी भुगतान नहीं हो पाया.
  • जब 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया तो एरिक्‍सन ने आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी दो यूनिट के खिलाफ अवमानना की याचिकाएं दाखिल कीं. फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को फटकार लगाई और कहा कि 19 मार्च तक ब्‍याज सहित भुगतान किया जाए.
  • आखिर अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने बकाया रकम चुकता की और मामला समाप्त किया.
Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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