राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 19 अप्रैल 2017 को बेंगलुरु की बेलंदूर झील के आसपास मौजूद सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है.
एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि झील को सभी प्रदूषण फैलाने वालों से मुक्त करें. प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों पर जुर्माने का प्रावधान भी लगाया गया है.
मुख्य बिंदु
• एनजीटी के आदेशनुसार झील के आसपास कचरा फैलाने वालों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
• प्राधिकरण ने कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि यदि कोई उद्योग आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे सील कर दिया जाए.
• उद्योग चलाने की अनुमति तभी दी जाये जब उससे निकलने वाला कचरा तय सीमा में हो.
• किसी भी प्रकार का कचरा चाहे वह नगरपालिका का ठोस अपशिष्ट हो या घरेलू कचरा उसे झील के आसपास नहीं फैलाया जाये.
• एनजीटी ने कर्नाटक राज्य सरकार, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेंगालुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया.
इसके अतिरिक्त एनजीटी ने स्थानीय निकायों तथा कर्नाटक सरकार को बेलंदूर झील की साफ-सफाई न रख पाने के कारण फटकार भी लगाई. फरवरी 2017 में झील के आसपास मौजूद कई टन कचरे में आग लगा दी गयी थी जिसके कारण क्षेत्र में स्मॉग का वातावरण बन गया तथा पूरे शहर में जनजीवन प्रभावित हुआ.
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