पीयूष गोयल ने 'राइट टू रिपेयर पोर्टल' और NTH मोबाइल ऐप किया लांच, जानें इसके बारें में
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में 'राइट टू रिपेयर पोर्टल' (right to repair portal ) और NTH मोबाइल ऐप (NTH mobile app) लांच किया है. इसके लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग और IIT-BHU, वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर भी किये गए है.

Right To Repair Portal: खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में 'राइट टू रिपेयर पोर्टल' (right to repair portal ) और NTH मोबाइल ऐप (NTH mobile app) लांच किया है. साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर का भी अनावरण किया.
इसके लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग और IIT-BHU, वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर भी किये गए है. इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है.
इन पहलों की शुरुआत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर की गयी है. इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal on Saturday introduced a host of new initiatives, including a right to repair portal and an NTH mobile app and opened new premises of the National Consumer Helpline centre in the national capital. Click https://t.co/AveDkHbtvO pic.twitter.com/AWjibNii3y
— Trade Promotion Council of India (@TPCI_) December 26, 2022
'राइट टू रिपेयर पोर्टल', हाइलाइट्स:
'राईट टू रिपेयर पोर्टल' के माध्यम से अब ग्राहक खरीदें गए उत्पादों के बारें में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इस पोर्टल पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे जिससे कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वंय या थर्ड पार्टी द्वारा रिपेयर का काम पूरा करा सकेंगे.
शुरुआत में इसके अंतर्गत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया जाएगा.
'राइट टू रिपेयर पोर्टल' उन कस्टमर के लिए एक ऑनलाइन सहायता सुविधा भी प्रदान करता है जो अपनी शिकायतों को स्वयं हल करने में असमर्थ हैं.
'राइट टू रिपेयर पोर्टल' भारत में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी एक महत्वपूर्ण पहल है.
कस्टमर को मिलेगी मदद:
इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस सुविधा की मदद से लंबित कंस्यूमर मामलों का बोझ भी कम होगा, साथ ही कंपनियां पुराने प्रोडक्ट को रिपेयर करने से माना भी नहीं कर सकेंगी.
कंपनियां यह कहकर रिपेयर करने से माना कर देती है कि इस प्रोडक्ट के पार्ट अब आने बंद हो चुके है. इस नए नियम के कारण अब ऐसे प्रोडक्ट ही मार्केट में आएंगे जिसको बाद में रिपेयर कराने में कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके पार्ट मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो.
कंज्यूमर शिकायतों में आयेगी कमी:
पीयूष गोयल ने आगे कहा कि छह महीने की छोटी सी अवधि में हमने लंबित मामलों को दोगुना गति से हल किया है. उन्होंने कहा कि लगभग 90,000 लंबित मामलों का निराकरण इस साल जुलाई और नवंबर के बीच किया गया.
इस अवसर पर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि लंबित मामलों को हल करने के लिए विभाग ने एक विशेष अभियान 'लोक अदालत' और 'ग्राहक मध्यास्ता समाधान' चलाया है और भविष्य में इस तरह की पहल जारी रखी जाएगी.
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