पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने रेंटल पावर घोटाला मामले में प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ और 16 अन्य लोगों की गिरफ्तारी का निर्देश 15 जनवरी 2013 को दिया. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अधिकारियों को गिरफ्तारी आदेश का पालन करने के लिए 24 घंटे का समय प्रदान किया गया. पानी और बिजली मंत्री रहने के दौरान हुए घोटालों के चलते राजा परवेज अशरफ के विरुद्ध नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जांच जारी है. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पावर प्लांट को लेकर सरकार के सभी समझौतों को अवैध घोषित कर दिया. पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय दिया.
विदित हो कि जून 2012 में राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का स्थान लिया था. भ्रष्टाचार मामले में ही यूसुफ रजा गिलानी ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था.
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