मिस्र की एक स्थानीय न्यायालय ने मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 21 अप्रैल 2015 को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने मोहम्मद मुर्सी द्वारा अपने शासन के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या के मामले यह सजा सुनाई. न्यायालय ने मुर्सी के साथ ही साथ मुस्लिम ब्रदरहुड के 12 अन्य शीर्ष नेताओं को भी सजा सुनाई.
विदित हो कि मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को जुलाई 2013 में लाखों लोगों को उनके शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरने के बाद अपदस्थ किया गया था. अपदस्थ राष्ट्रपति के खिलाफ मामले में यह पहला फैसला आया, जिसमें सजा सुनाई गई. मुर्सी वर्तमान में जेल में हैं और उनके खिलाफ वर्ष 2011 की क्रांति के दौरान जासूसी, न्यायपालिका का अपमान करने और एक टीवी चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज सौंपने के आरोप हैं.

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