अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि चालान कट जाने पर क्या इसे तुरंत भरना ज़रूरी है या इसके लिए कुछ समय मिलता है। ट्रैफिक विभाग ने इसको लेकर साफ नियम तय किए हैं। चालान कटने के बाद वाहन मालिक को भुगतान के लिए एक निश्चित अवधि दी जाती है। इस दौरान समय पर भुगतान करने से अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सकता है।
चालान भरने के लिए मिलते हैं कितने दिन
नियमों के अनुसार, चालान जारी होने के बाद वाहन चालक को आमतौर पर 60 दिनों का समय दिया जाता है। इस दौरान यदि भुगतान कर दिया जाए तो केवल तय जुर्माना ही भरना होता है, किसी तरह की अतिरिक्त पेनल्टी नहीं लगती।
क्या होता है देर से चालान भरने पर
अगर चालान समय सीमा में जमा नहीं किया जाता तो उस पर पेनल्टी जुड़ जाती है। कई मामलों में नोटिस जारी होता है और कोर्ट तक मामला पहुँच सकता है। बार-बार देरी होने पर पेनाल्टी बढ़ने के साथ-साथ वाहन सीज़ तक किया जा सकता है।
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ई-चालान सिस्टम से मिलेगी सुविधा
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ई-चालान (e-Challan) सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत वाहन मालिक घर बैठे ऑनलाइन चालान देख और भर सकते हैं। अब दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ऑनलाइन ऐसे भरें चालान
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सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
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‘Check Challan Status’ पर क्लिक करें।
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चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में से किसी एक विकल्प से विवरण दर्ज करें।
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आपके वाहन से जुड़े सभी चालान स्क्रीन पर दिख जाएंगे।
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जिस चालान का भुगतान करना है, उसके सामने “Pay Now” पर क्लिक करें।
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नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से भुगतान करें।
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सफल पेमेंट के बाद ऑनलाइन रसीद (Receipt) डाउनलोड कर लें।
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