भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को किस तरह पंजीकृत कराया जाता है?

Mar 12, 2019, 16:02 IST

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है | यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है | यहाँ विभिन्न पार्टियों के माध्यम से जन प्रतिनिधि संसद में चुनकर पहुँचते हैं | वर्तमान में देश में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ, 58 राज्यस्तरीय पार्टियाँ तथा 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियाँ हैं. बता दें कि राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पार्टियाँ और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की संख्या में समय समय बदलाव होता रहता है.

National Parties of India
National Parties of India

औपचारिक रूप से किसी भी संस्था या संघ को भारतीय निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत करवाने की कोई जरुरत नही होती है; लेकिन यदि कोई संस्था या संघ जो कि स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और लोक प्रतिनधित्वय अधिनियम, 1951 (राजनैतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में) के भाग IV-क के उपबंधों का लाभ उठाने का इच्छुक है, से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को भारत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत कराए।

भारत में राजनैतिक दलों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है |

1. राष्ट्रीय पार्टी

2. राज्य स्तरीय पार्टी

3. गैर मान्यता प्राप्त (लेकिन चुनाव आयोग के पास पंजीकृत पार्टी)

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भारत में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं:

पार्टी का नाम

स्थापना वर्ष

राष्ट्रीय अध्यक्ष

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1885

राहुल गाँधी

2. भारतीय जनता पार्टी

1980 

अमित शाह

3. बहुजन समाज पार्टी

1984

मायावती

4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

1925

सुरवरम सुधाकर रेड्डी

5. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

1964

सीताराम येचुरी

6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

1999

शरद पवार

7. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

1998

ममता बनर्जी

भारत में किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए क्या प्रक्रिया है?

किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र (Proforma), भरकर भेजना होता है; यह प्रपत्र (proforma), भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध करके डाक द्वारा मंगाया जा सकता है या आयोग के कार्यालय के काउंटर से लिया जा सकता है। इसके अलावा इस प्रपत्र (proforma) को आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है | प्रपत्र (proforma) को पार्टी के लैटर हेड के ऊपर साफ सुथरे अक्षरों में भरकर इसे पंजीकृत डाक से निर्वाचन आयोग के सचिव को पार्टी के गठन के 30 दिनों के अन्दर भेजा जाना चाहिये |

आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों / सूचनाओं के साथ किया जाना चाहिए:-

(i) प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10,000/- रू. (दस हजार रूपये केवल) का डिमांड ड्राफ्ट, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में तैयार करवाना। प्रो‍सेसिंग शुल्क किसी भी हालत में वापस नही किया जायेगा |

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क की उप-धारा (5) के अधीन आवश्यक विशेष उपबंधों वाले ज्ञापन/नियमों तथा विनियमों/पार्टी के संविधान की स्पष्ट रूप से मुद्रित प्रति ठीक उसी भाषा में होगी जो यह व्याख्या करती है कि ------------------- (पार्टी का नाम) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्णन रखेगी। ये सभी प्रावधान राजनीतिक पार्टी के दिशा-निर्देशों में शामिल होने चाहिए|

(iii) पार्टी के संविधान की कॉपी प्रत्येक पेज पर पार्टी के महासचिव/पार्टी के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत की जानी चाहिए और हस्ताक्षरकर्ता की मुहर भी प्रत्येक पेज पर लगी होनी चाहिए।

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(iv) पार्टी के विलय और विघटन की प्रक्रिया पार्टी के संविधान/ नियमों और विनियमों स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिये|

(vi) पार्टी के कम से कम 100 सदस्यों (सभी पदाधिकारियों सहित/कार्यकारी समिति/कार्यकारी परिषद) को नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार पंजीकृत मतदाता होने चाहिए |

(vii) पार्टी की तरफ से एक हलफनामा जो कि एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त) के सामने पार्टी के अध्यक्ष, महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित और शपथयुक्त किया गया हो कि इस पार्टी का कोई भी सदस्य किसी और राजनीतिक पार्टी (जो कि चुनाव आयोग में पंजीकृत है) का सदस्य नही है |

(viii) पार्टी के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त) के सामने स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र दिया जाना चाहिए जिसमे इस बात का जिक्र किया गया हो कि वह एक पंजीकृत मतदाता है इस पार्टी के अलावा किसी और राजनीतिक पार्टी (जो कि चुनाव आयोग में पंजीकृत है) का सदस्य नही है |

(ix) पार्टी के नाम पर यदि कोई बैंक एकाउंट है या उसकी स्थायी एकांउट संख्या (PAN Number) है तो उसका ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपे |

निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देना

निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के कामों के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता देता है| आयोग द्वारा दलों को दी गई मान्यता उनको कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान कराती है जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का आवंटन और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा|

एक पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होता है :-

I. यदि वह लोक सभा अथवा विधान सभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेती है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोक सभा में 4 सीटें प्राप्त कर लेती है |या

II. यदि पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतती है तथा ये सदस्य 3 अलग-अलग राज्यों से चुने जाते हैं |या

III. यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो |

राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होता है :-

I. यदि कोई दल राज्य की विधान सभा के आम चुनावों में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने सम्बंधित राज्य में 2 सीटें जीती हों|
या

II. यदि राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने सम्बंधित राज्य में लोक सभा की कम से कम 1सीत जीती हो |
या

III. यदि उस दल ने राज्य की विधान सभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो प्राप्त की हों | या

IV. यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस सम्बंधित राज्य में उसे विभाजन से कम से कम इतनी सीटें प्राप्त की हों | या

V. यदि वह राज्य में लोक सभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधान सभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है | यह शर्त वर्ष 2011में जोड़ी गई थी | 

पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र को जरूरी दस्तावेजों के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 को जमा कराया जाएगा।

आम चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है | वर्तमान में चुनाव आयोग की लिस्ट में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 7, राज्यस्तरीय दलों की संख्या 58 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों की संख्या 1786 है | राष्ट्रीय दलों एवं राज्यस्तरीय दलों को क्रमशः अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है |

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