हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने का निर्णय किया है. राज्य सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पत्र जारी कर सेवा नियमों में संशोधन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. 30 मई 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय से बड़ी संख्या में बेरोजगारों को राहत मिल सकेगी.
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है. साथ ही सरकार ने उपमण्डल अधिकारियों (नागरिक), उप – संभागीय अधिकारियों (सिविल), निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को भी सरकार के इस निर्णय के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं.
आयोग से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं-
मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र के अनुसार सरकारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों को विभाग अपने स्तर पर अपने सेवा नियमों में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सीएमएम, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग और हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, य आनी किसी सम्बंधित विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.
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