केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने प्राइवेट स्कूलों को यह निर्देश जारी किया कि वे अपने परिसर में व्यावसायिक तरीके से पाठ्यक्रम संबंधी बिक्री तुरंत बंद करें. सीबीएसई ने व्यावसायिक तरीके से पाठ्यपुस्तकें (टेक्स्ट बुक), नोटबुक और पोशाकों (यूनिफॉर्म) की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया है.
इसके अतिरिक्त सीबीएसई ने पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक केवल सीबीएसई की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने को कहा है.
सीबीएसई का निर्देश
• सीबीएसई द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि वे यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, स्टेशनरी सामग्रियों आदि की ब्रिकी न करें.
• इस बारे में बोर्ड की संबद्धता के नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जाए.
• नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी.
• सीबीएसई ने कहा कि वे ऐसे कार्यो को गंभीरता से लेता है और स्कूलों से ऐसे हानिकारक कार्यों से दूर रहने का निर्देश देता है.
• सीबीएसई के उप सचिव (संबद्धता) के. श्रीनिवास की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि अभिभावकों एवं कई पक्षकारों की ओर से प्राप्तशिकायतों के माध्यम से बोर्ड के संज्ञान में यह बात आई है कि स्कूल व्यावसायिक तरीके से पुस्तकों, पोशकों आदि की बिक्री कर रहे हैं.
• परिपत्र में कहा गया कि स्कूल या तो स्कूल परिसर में इनकी बिक्री कर रहे हैं या कुछ चुनिंदा दुकानदारों के माध्यम से इनकी ब्रिकी करा रहे हैं.
• सीबीएसई की संबद्धता के नियम 19.1 में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम-1956 की धारा-25 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल का संचालन सामुदायिक सेवा के रूप में हो और कारोबार की तरह न हो तथा स्कूलों में व्यवसाय नहीं हो.
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