दिल्ली सरकार ने 07 अक्टूबर 2020 को कहा कि अब वे चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं और इसके लिए पर्यटन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. इस संबंध में 07 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआइ) के साथ हुई बैठक में फैसले लिए.
इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अतिरिक्त दिल्ली सरकार के कई मंत्री, मुख्य सचिव, तीनों निगम, दिल्ली पुलिस लाइसेंस विभाग (डीपीएलडी), दिल्ली पर्यटन, उत्पाद शुल्क समेत संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
दिल्ली सरकार के अनुसार, व्यापार करने में आसानी के दिल्ली मॉडल का उदाहरण पेश करते हुए सरकार ने यह भी कहा कि वह रेस्तरां के लिए पुलिस लाइसेंस और स्थानीय निकायों से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है.
I have directed the respective departments to remove unnecessary hassles in the smooth running of restaurants in Delhi. https://t.co/eIm6IgTSKo
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 7, 2020
समिति का गठन
मुख्यमंत्री ने एक समिति का गठन किया है जो कि 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा. यह समिति परमिट राज खत्म करने और पूरी लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अपनी सिफारिश देगी. बैठक में एमसीडी से मिलने वाले हेल्थ ट्रेंड लाइसेंस व पुराने रेस्टोरेंट के संरचनात्मक बदलाव को लेकर भी छूट सरकार से मांगी गई है.
इससे होने वाले फायदे
सरकार का कहना है कि इन कदमों से उद्योग की मांग बढ़ेगी, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे. बयान के मुताबिक, ‘‘रेस्तरां मालिकों के चौबीसों घंटे व्यापार करने के अनुरोध पर, उन्हें इस शर्त पर चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी गई है कि वे अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे.''
15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल भी खुलेंगे
बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्थानीय निकायों द्वारा रेस्तराओं को जारी किया जाने वाला लाइसेंस 10 दिन के भीतर समाप्त कर दिया जाए. बताते चलें कि दिल्ली में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे. सिनेमाघर अपनी सिटिंग कैपेसिटी के 50 प्रतिशत तक ही दर्शक बैठा सकेंगे. किसी भी कन्टेनमेंट जोन में कोई सिनेमाघर नहीं खुलेगा.
रात 11 बजे के बाद खोलने पर देना होगा अंडरटेंकिग
दिल्ली में रातभर रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी तो दे दी गई है. मगर शर्त रखा गया है कि अगर कोई रात के 11 बजे के बाद अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है कि उसे अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो अपने कर्मचारियों आदि की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे. सरकार का कहना है कि रेस्टोरेंट संचालक को सभी के सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी.
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