लोकसभा में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े चार चार बिल 29 मार्च 2017 को पारित हो गए हैं. इसे अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
केंद्र सरकार जीएसटी बिल राज्यसभा में चर्चा हेतु आगामी शुक्रवार या सोमवार को रख सकती है. ये चार विधेयक इस प्रकार है:
I. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक 2017
II. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी) विधेयक 2017
III. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017
IV. संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक 2017
जीएसटी का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की दर को एक समान रखना है. जीएसटी से जुड़े चार बिलों एवं कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिल लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत खाने-पीने के जरूरी सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
जीएसटी के लागू होने पर केंद्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं राज्यों में लगने वाले मूल्य वर्धित कर, वैट सहित कई अन्य कर इसमें समाहित हो जाएंगे.
जीएसटी के लागू होने पर केंद्र के आठ और राज्यों के नौ अप्रत्यक्ष कर व सेस समाप्त हो जाएंगे.
शराब को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के दायरे में आएंगी. हालांकि खाद्य वस्तुओं सहित कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर शून्य होगी. इसके चार स्लैब- 5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत होंगे.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation